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गैंगस्टर मामले में आरोपी की जमानत खारिज

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक उमेश चंद्र शर्मा ने गिरोह बंद अधिनियम में एक आरोपी का जमान

By Edited By: Published: Fri, 26 Aug 2016 11:59 PM (IST)Updated: Fri, 26 Aug 2016 11:59 PM (IST)
गैंगस्टर मामले में आरोपी की जमानत खारिज

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक उमेश चंद्र शर्मा ने गिरोह बंद अधिनियम में एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। थानाध्यक्ष ललिया ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि थाना देहात के ग्राम ढोढरी निवासी दद्दू पुत्र चिंताराम एक आपराधिक संगठन का सक्रिय सदस्य है। जो अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए समाज में अपराध करता है। जिससे समाज में भय व आतंक है। जमानत प्रार्थना पत्र पर कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। पुलिस ने मनगढंत अपराध में फंसा दिया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।


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