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दुष्कर्म आरोपी को दस वर्ष की कैद

गोंडा : नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने आर

By Edited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 10:16 PM (IST)Updated: Wed, 26 Nov 2014 10:16 PM (IST)
दुष्कर्म आरोपी को दस वर्ष की कैद

गोंडा : नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता त्रिवेणी दयाल सिंह के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर पहड़वा निवासिनी महिला ने नगर कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह अपनी पुत्री के साथ छोटे लाल हाता नगर कोतवाली गोंडा में किराए पर रहती थी। उसकी नाबालिग पुत्री को शुभम श्रीवास्तव पुत्र सुनील कुमार निवासी पचघरा महादेव तालाब के पास थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इस मामले की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत पर हुई। अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपी शुभम को पाक्सो अधिनियम व दुष्कर्म मामले में दस-दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई।


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