अवैध बालू खनन मामले में राज्यमंत्री को नोटिस
लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा जिले में अवैध खनन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। पीठ
लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा जिले में अवैध खनन के मामले में सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने राज्यमंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह सहित अन्य विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही गोंडा के जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि जांचकर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला व न्यायमूर्ति एपी शाही की अदालत ने विजय कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रिंस लेनिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि गोंडा की तरबगंज तहसील में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। याची ने जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों से शिकायत भी की। आरोप लगाया गया कि राज्यमंत्री पंडित सिंह की शह पर यह खनन किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि बालू के खनन मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करा ली जाए तथा अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि जो अधिकारी बालू खनन पर रोक लगाने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ स्थानांतरण व अन्य कार्रवाई की जाती है। पीठ ने मामले को प्रथम दृष्ट्या सुनकर फिलहाल पक्ष पेश करने को कहा है।