छह आरोपियों को दस वर्ष की कैद
गाजीपुर: सदोष मानव वध में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय पाल ¨सह ने छह आरोपियों
गाजीपुर: सदोष मानव वध में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अजय पाल ¨सह ने छह आरोपियों को दस- दस वर्ष कठोर कारावास और दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में जमीन के पुराने विवाद को लेकर 25 जून 2006 को राजेश राम के पक्ष को मुक्खू, बैजनाथ, करिया उर्फ बलजीत, सरोज, मनोज और रामानंद ने पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में गरीब राम गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें चिकित्सालय लाया गया तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। न्यायालय में आठ साक्षी पेश हुए। न्यायालय ने सभी को दोष सिद्ध पाया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ¨सह यादव ने मामले को न्यायालय के समक्ष रखा।