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निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण 25 जुलाई तक

गाजीपुर : अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ल ने बताया है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद प

By Edited By: Published: Thu, 23 Jun 2016 08:11 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2016 08:11 PM (IST)
निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण 25 जुलाई तक

गाजीपुर : अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ल ने बताया है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य एक जून से ही प्रारम्भ है। इसके तहत 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित व विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों, वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य किया जा रहा है।

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जनपद के सभी अर्ह नागरिक उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवा लें। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक जो किसी नगरीय निकाय के किसी वार्ड के तहत सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं और एक जनवरी 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, वह अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय के वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे। बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। भारत का नागरिक न हों या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो या निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हों।

त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र का आधार है, और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं, इसकी की जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इसके लिए घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना दिए बिना कदापि वापस न करें। यदि परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को अवश्य अवगत करा दिया जाय। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई तक कोई बीएलओ वार्ड में न पहुंचे या कोई शिकायत हो तो तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय, अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।


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