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भाभी की हत्या में देवर को आजीवन कारावास

गाजीपुर: दहेज हत्या में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पति, सास व श्वसुर को एक -एक वर्ष क

By Edited By: Published: Thu, 28 Apr 2016 08:40 PM (IST)Updated: Thu, 28 Apr 2016 08:40 PM (IST)
भाभी की हत्या में देवर को आजीवन कारावास

गाजीपुर: दहेज हत्या में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पति, सास व श्वसुर को एक -एक वर्ष की सजा दी गई। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रूपेश रंजन ने गुरुवार को दिया। सजा पाने वाले अभियुक्त बरेसर थाना क्षेत्र के रेंगा गांव के रहने वाले हैं।

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अभियोजन के अनुसार मऊ जनपद के हलधरपुर के पिपरसाथ निवासी खुरचंद यादव ने अपनी पुत्री रंजना का विवाह 18 अप्रैल 2012 को रेंगा निवासी लालू यादव से किया था। दहेज में भैंस की मांग को लेकर रंजना की विदाई नहीं की गई। विवाह के ठीक 12 वें दिन रंजना की देवर मुलायम यादव, सास तारा देवी, श्वसुर पवारू यादव, पति लालू ने केरोसिन तेल छिड़कर जला दिया। इलाज के लिए रंजना को मऊ ससुराल वाले ही ले गए। वहां उसने अपना मृत्यु पूर्व बयान भी दिया। इलाज के दौरान रंजना की मौत भी हो गई। न्यायालय में आठ गवाह पेश हुए। पत्रावली पर आए साक्ष्य से देवर मुलायम यादव पर हत्या का मामला पाया गया। न्यायालय ने मुलायम को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सास तारा देवी,पति लालू व श्वसुर पवारू यादव को दहेज उत्पीड़न में एक - एक वर्ष कारावास और पांच- पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले को न्यायालय के समक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र ¨सह यादव ने रखा।


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