दहेज हत्या में दो को 10-10 साल की कैद
गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रुपेश रंजन ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले म
गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रुपेश रंजन ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति व सास को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 28-28 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन कथानक के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के टेढ़ीबाजार निवासी मनोज कुमार वर्मा ने अपनी बहन पूर्णिमा की शादी 1 मई 2014 को नवाबगंज निवासी तारकेश्वर वर्मा के साथ किया था। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए पूर्णिमा को प्रताड़ित करना शुरू किए। वे दहेज में दो लाख की मांग कर रहे थे। आरोप है कि दहेज की रकम नहीं देने पर करीब चार माह बाद 17 सितंबर सास, पति व फूफा मिलकर पूर्णिमा की हत्या कर दिए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। इस मामले में आठ गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर पति तारकेश्वर वर्मा व सास रंभा देवी को सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में फूफा अशोक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र ¨सह यादव ने पैरवी की।