हत्या में तीन को आजीवन कारावास
गाजीपुर : किशोर के हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश रूपेश रंजन ने गुरुवार को त
गाजीपुर : किशोर के हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश रूपेश रंजन ने गुरुवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास व एक को चार माह की सजा सुनाई। वहीं दो पर 25-25 हजार व एक पर 35 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन कथानक के अनुसार 24 अप्रैल वर्ष 2011 की रात एक बजे राहुल (14) अपने छोटे भाई रोहित के साथ झोपड़ी में सो रहा था। उस दौरान बदमाशों ने राहुल को गोली मार दी। घायल राहुल को परिवारवाले वाराणसी स्थित निजी अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई। इस मामले में राहुल के पिता मोहन ने गांव के ही रामजी, अखिलेश, श्यामसुंदर व धरवां गांव निवासी रामनवल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस रामजी, अखिलेश, रामनवल के विरूद्ध हत्या व रामजी के पुत्र श्यामसुंदर के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें कुल 12 गवाहों ने घटना की पुष्टि की। विद्वान न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। श्यामसुंदर को चार महीने की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।