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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा

गाजीपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रुपेश रंजन ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति, जे

By Edited By: Published: Wed, 25 Feb 2015 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 25 Feb 2015 01:01 AM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष की सजा

गाजीपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रुपेश रंजन ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति, जेठ एवं श्वसुर को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर कोतवाली के फूलपुर निवासी इनरमन कुशवाहा ने अपनी पुत्री रीता कुशवाहा (22) का विवाह वर्ष 2006 में आठ मई को सैदपुर थाना क्षेत्र के चितौरा गांव के मुकेश उर्फ बबलू कुशवाहा से किया। शादी में कन्या पक्ष ने जेवरात, कपड़े आदि सभी सामान उपहार स्वरूप दिए। इसके बावजूद ससुरालीजन टीवी और बाइक की मांग कर रहे थे। विवाह के बाद इसके लिए ससुरालीजन रीता को बार-बार प्रताड़ित करते रहे। इसकी शिकायत भी उसने कई बार अपने माता-पिता से की। पुत्री के कहने पर इनरमन ने उसके ससुराल जाकर पति एवं श्वसुर को समझाने की भी कोशिश की। इस बीच वर्ष 2008 में पंद्रह जून को रीता का शव गांव के बाहर सिवान में फेंका हुआ मिला। इसकी सूचना गांव के ही एक व्यक्ति ने इनरमन को मोबाइल से दी। मृतका के पिता ने दामाद, बडे़ भाई अवधेश कुशवाहा एवं पिता चंद्रदेव कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से राजेंद्र सिंह यादव सहायक शासकीय अधिवक्ता थे।


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