अपहरण कर हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास
गाजीपुर : एडीजे अशोक कुमार की अदालत ने अपहरण कर हत्या के प्रयास के मामले में साल भर के अंदर ही फैसला
गाजीपुर : एडीजे अशोक कुमार की अदालत ने अपहरण कर हत्या के प्रयास के मामले में साल भर के अंदर ही फैसला सुना दिया। मरदह थाना क्षेत्र के घरिहां निवासी गोपाल सिंह का 31 जनवरी 2014 को अपहरण करने वाले दिल्ली के दो अभियुक्तों आसिफ खां और राघव उर्फ राघवेंद्र उर्फ रग्घू गुप्ता को शुक्रवार को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गोपाल सिंह 31 जनवरी को अपने घर से बढ़ुआगोदाम (मऊ) जाने के निकले। बीच रास्ते से ही उनका अपहरण कर लिया गया। घर वापस न लौटने पर मां तारा सिंह मरदह थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। सात फरवरी को तारा की मोबाइल पर फोन आया। कई बार कॉल करने वाले ने गोपाल को अपने कब्जे में बताते हुए हत्या करने की धमकी दी। पुलिस उक्त मोबाइल नंबर को केंद्र में रखते हुए पड़ताल शुरू करते हुए दिल्ली पहुंची।
वहां से गोपाल को मुक्त कराते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आसिफ खां दिल्ली के गली नंबर एक मेन सागरपुर तथा राघव गुप्ता आरजेड 46 गली नंबर दो, मेन सागरपुर के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों पर अपहरण कर हत्या के प्रयास के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजे के समक्ष सात गवाहों ने आरोपों की पुष्टि की। न्यायाधीश ने तथ्यों पर विचार करते हुए दोनों को उक्त आरोप में दोषी पाया और सजा सुनाई।