फर्जीवाड़ा में छह को पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता, वाराणसी : फर्जी आदेश का दस्तावेज दाखिल कर जमानत कराने के प्रयास के एक मामले में अ
जागरण संवाददाता, वाराणसी :
फर्जी आदेश का दस्तावेज दाखिल कर जमानत कराने के प्रयास के एक मामले में अदालत ने छह अभियुक्तों को पांच साल के कारावास व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयभान सिंह की अदालत ने कहा है कि दोषी अभियुक्त विनय उर्फ चुन्नू पांडेय, शिवमूरत, रामरूप, ओमकार यादव, मूलचंद यादव व दीपचंद यादव यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में वादी पक्ष की पैरवी अधिवक्ता मनोज तिवारी ने की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के भाला खुर्द गांव निवासी विनय पांडेय उर्फ चुन्नू तथा बनकटा गांव निवासी ओमकार यादव हत्या के एक मामले में वर्ष 2009 में जेल में बंद थे। हत्या मुकदमे के आधार पर बहरियाबाद पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों आरोपियों की ओर से जमानत के लिए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। गाजीपुर के जिला न्यायालय द्वारा हत्या के मुकदमे में जमानत मंजूर कर लिए जाने का फर्जी आदेश दाखिल कर जमानत मंजूर करने की अपील की गई जबकि गाजीपुर जिला न्यायालय उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बाद में दोनों अभियुक्तों विनय उर्फ चुन्नू पांडेय, ओमकार यादव व उनके जमानतदारों के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाना में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। हत्या के मुकदमे में वादी विजय कुमार गुप्ता ने थाने पर अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी थी।