निजी वाहनों का नहीं जुड़ेगा खर्च
गाजीपुर : चुनाव प्रचार के दौरान किसी जनसभा या रैली आदि में आम लोग अगर स्वेच्छा से भाग लेते हैं तो उसके वाहन का खर्च प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। शर्त यह है कि उसने उप पर किसी पार्टी का झंडा बैनर नहीं लगाया हो और न हीं वाहन का खर्च लिया हो। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी।
कहा कि जनसभा एवं रैली इत्यादि का अनुवीक्षण किया जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी या उनका प्रतिनिधि जो जन सामान्य या रैली के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है तो आवेदन के साथ अनुलग्नक-16 मे दिये प्रारुप में योजना व्यय भी प्रस्तुत करेगा।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अनुमति पत्र सहित इस व्यय योजना की प्रति, उस जनसभा या रैली के लिए ड्यूटी पर भेजे गये अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उस महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए दी जायेगी। लेखा टीम प्रत्येक जनसभा या रैली पर हुए व्यय की अधिसूचित दरों के आधार पर अलग से गणना करेगी। वहीं फोटो वीडियो रिकार्डिंग तथा विवरणों आदि के रूप में इकट्ठे किये गये साक्ष्यों की फोल्डर रखेगी। नामाकन दाखिल करते हुए रैली या जलूस संगठित करने के संबंध मे सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किये जाएंगे। यदि किसी प्रत्याशी की रैली या जनसभा के लिए वाणिच्यिक पंजीकरण संख्या वाले वाहन प्रयोग किये जाते हैं तो ऐसे वाहनों के व्यय को प्रत्याशी के लेखे में शामिल किया जायेगा।