स्कूलों ने केवल 250 बच्चों को दिया दाखिला
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत भी गरीब बच्चों को स्कूल में प्रवेश न दे
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत भी गरीब बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि गरीब बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों में 25 फीसद सीट आरक्षित होती हैं। बावजूद इसके स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करते हैं। चार स्कूलों ने अब तक आरटीई के नियम के बावजूद भी बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। इन स्कूलों के खिलाफ विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया।
बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो पब्लिक स्कूल किसी भी ऐसे आदेश को मानने से मना करते हैं कि गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ती है तब जाकर गरीब बच्चों का प्रवेश होता है। शिक्षा के अधिकार के तहत अब तक 250 छात्र-छात्राओं के प्रवेश हो चुका है। हालांकि एक लाख बीस हजार में से ये संख्या बहुत कम है। डीपीएसजी और डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा भी दो बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। जिला समन्वयक पवन भाटी ने बताया नया सत्र शुरू हो चुका है। इसलिए कौन स्कूल आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश दे रहा है या नहीं, इसकी विशेष मॉनीटि¨रग की जाएगी।