12 हजार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत
मनोज द्विवेदी, साहिबाबाद : विद्युत निगम के नये नियमों से ट्रांस ¨हडन के करीब 12 हजार उपभोक्ताओं को
मनोज द्विवेदी, साहिबाबाद :
विद्युत निगम के नये नियमों से ट्रांस ¨हडन के करीब 12 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिल जाएगी। ट्रांस ¨हडन के ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, उन्हें अब 155 यूनिट के फिक्स चार्ज की जगह 108 यूनिट का फिक्स चार्ज ही देना पड़ेगा। इस वजह से एक किलोवाट के उपभोक्ताओं को 30 फीसद तक का फायदा होगा।
ट्रांस ¨हडन में एक किलोवाट के करीब 12 हजार उपभोक्ता हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अब प्रति महीने 47 यूनिट कम बिजली के शुल्क का भुगतान होगा। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता हरीश बंसल ने बताया कि यह नियम केवल एक किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वालों को मिलेगा। उन्होंने बताया ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिना मीटर के ही बिजली का कनेक्शन ले रखा है, वे इस योजना का लाभ लेकर एक किलोवाट का कनेक्शन कराकर 30 फीसद की बचत का लाभ उठा सकते हैं। विद्यु़त निगम के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत निगम को सभी शहरी इलाकों में जहां मीटर नहीं लगे वहां मीटर लगाने के निर्देश दिये हैं ताकि बिजलीकर्मियों द्वारा मानक बि¨लग बंद की जाए। नियामक आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सितंबर में यह फैसला सुनाया। इसी मामले में 11 अगस्त को सुनवाई के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश में शहरी उपभोक्ताओं के यहां दो माह में मीटर न लग पाने पर नाराजगी जताते हुए तीन माह का वक्त और दिया गया है।
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गैरमीटर वाले उपभोक्ताओं से औसत बिल अब नहीं :
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण घरेलू गैर मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए मानक बि¨लग का आदेश लागू नहीं होगा। इन उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा तय टैरिफ के अनुसार 180 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह की दर से ही वसूली की जाएगी। ट्रांस ¨हडन में अनुमानत: चार हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिना मीटर लगाए बिजली का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित करके दो महीने में मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरा की जाएगी।
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नए सर्कुलर के अनुसार एक किलोवाट तक के कनेक्शन वालों से अब 155 यूनिट की जगह 108 यूनिट का बिल लिया जाएगा। यह योजना जुलाई से लागू मानी जाएगी।
-हरीश बंसल, अधिशासी अभियंता।