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बिना कोर्ट गए कर सकेंगे जुर्माने का भुगतान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सिर्फ जुर्माना भुगतान के लिए अब लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेग

By Edited By: Published: Fri, 22 May 2015 08:05 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 08:05 PM (IST)
बिना कोर्ट गए कर सकेंगे जुर्माने का भुगतान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सिर्फ जुर्माना भुगतान के लिए अब लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। शनिवार से जिले में सरल पेटी आफेंस फाइन डिपोजिट स्कीम चालू हो जाएगी। इस स्कीम के तहत जुर्माने की राशि किसी भी बैंक में जमा हो जाएगी और मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

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अपर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट और सरल पेटी आफेंस डिपोजिट स्कीम के नोडल प्रभारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लघु प्रकृति के आपराधिक वाद (जुआ अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम एवं क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से संबंधित वाद ) के निस्तारण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कीम शुरू की है। स्कीम की शुरुआत शनिवार शाम सवा चार बजे होगा।

स्कीम के तहत न्यायालय द्वारा विशेष सम्मन एवं चालान फार्म अभियुक्त के पते पर भेजा जाएगा। निर्धारित जुर्माने की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करने से बिना न्यायालय में उपस्थित हुए अभियुक्त के वाद का निस्तारण हो जाएगा।


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