अमित कसाना की पैरोल पर रिहाई रद करने की याचिका
इंदु शेखावत, गाजियाबाद : अलीगढ़ जेल में बंद हार्डकोर अपराधी अमित कसाना ने चचेरी बहन को सगी बहन बताकर
इंदु शेखावत, गाजियाबाद : अलीगढ़ जेल में बंद हार्डकोर अपराधी अमित कसाना ने चचेरी बहन को सगी बहन बताकर पैरोल पर जेल से रिहाई स्वीकृत करा ली। जांच में इसका खुलासा होने पर सीओ सदर राजेश पांडेय ने एडीजे कोर्ट में याचिका दायर कर पैरोल रद करने की गुजारिश की है। जिसपर बुधवार को सुनवाई होगी।
एडीजे प्रथम इंद्रीश कुमार की अदालत में अमित के अधिवक्ता ने हरेंद्र की तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है कि लोनी के गांव रिस्तल निवासी अमित कसाना की बहन प्रीति की शादी मेरठ के रिठानी निवासी नितिन से 29 जनवरी संपन्न होनी है। अमित के पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा बहन की शादी में कन्यादान करने के लिए हिंदू रीति रिवाज के तहत उसका शामिल होना जरूरी है। उसे 28 जनवरी सुबह से 30 जनवरी सुबह तक पैरोल स्वीकार किया जाए। याचिका में शपथ पत्र के साथ शादी का कार्ड भी लगाया गया। एडीजे ने अपने आदेश में अमित कसाना को 29 जनवरी की सुबह से 30 जनवरी की सुबह तक पैरोल स्वीकृत कर दिया। इसके लिए पुलिस कस्टडी में उसे ले जाने के आदेश दिए गए। इस मामले में सीओ सदर राजेश पांडेय ने मंगलवार को याचिका दायर कर कहा कि अमित कसाना की कोई सगी बहन नहीं है। उसकी चचेरी बहन की शादी है। अमित कसाना कुछ साल पहले साहिबाबाद में सुंदर भाटी के साथ हुई गैंगवार का मुख्य अपराधी है। इस गैंगवार में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। लिहाजा उसका पैरोल रद कर दिया जाए। पैरोल कैंसिल करने के लिए बुधवार को सुनवाई होगी।
'मैंने इस मामले की जांच कराई तो पता चला कि अमित कसाना की कोई सगी बहन नहीं है। वह हार्डकोर अपराधी है। सुंदर भाटी से गैंगवार में साहिबाबाद में हुई हत्या के मामले में वह अलीगढ़ जेल में बंद है। उसका पैरोल रद कराने के लिए एडीजे प्रथम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
- राजेश पांडेय
सीओ प्रथम, गाजियाबाद