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निठारी मामले में इंस्पेक्टर का वेतन रोकने का आदेश

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 08:51 PM (IST)
निठारी मामले में इंस्पेक्टर का वेतन रोकने का आदेश

जासं, गाजियाबाद : निठारी कांड के एक मामले में सीबीआइ कोर्ट ने इंस्पेक्टर एसके दूबे का वेतन रोकने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह यह आदेश सहारनपुर के एसएसपी को भेजा गया। इंस्पेक्टर सुशील कुमार दूबे निठारी कांड में गवाह हैं। कोर्ट ने उन्हें गवाही के लिए समन भेजा और समन शामिल भी हुई। इसके बाद भी इंस्पेक्टर कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। कोर्ट ने एसएसपी सहारनपुर को अग्रिम आदेश तक इंस्पेक्टर का वेतन रोकने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख लगी है।

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इंस्पेक्टर के खिलाफ वारंट :

गाजियाबाद : निठारी कांड से जुड़े एक और मामले में सीबीआइ कोट ने इंस्पेक्टर सहस्त्रपाल के खिलाफ वारंट जारी किया है। सहस्त्रपाल फिलहाल झांसी में तैनात हैं। गवाही के लिए नहीं उपस्थित होने के कारण उन्हें 50 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया। इस मामले में सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख लगी है।


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