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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: दो साल पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को आजीवन

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 08:36 PM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 08:36 PM (IST)
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: दो साल पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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मामला छह मार्च,2015 का है। आर्यनगर निवासी आशीष कक्कड़ उर्फ शिवम को उसका पड़ोसी प्रवेश भल्ला घर से बुला ले गया और फिर शाम तीन बजे बेहोशी हाल में घर में बंद कर बाहर से ताला लगाकर चला गया। शक होने पर पड़ोसियों ने भल्ला से चाबी मंगवाकर दरवाजा खोला तो आशीष अचेत अवस्था में पड़ा था। अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मुकदमा तिलकराज कक्कड़ ने प्रवेश भल्ला और हनी उर्फ हिमांशु के खिलाफ गैरइरातदन हत्या का दर्ज कराया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और फिर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-दो में सुनवाई हुई। शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मकरंद ¨सह यादव ने आरोपियों को सजा दिलाने को तमाम दलीलें पेश की। न्यायाधीश राकेश कुमार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की कुल राशि में से आधी मृतक के पिता को देने के आदेश दिए हैं।


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