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गेल ने सशर्त भेजे गैस के बिल

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : गैस पर 26 फीसद टैक्स की बात करने वाली गेल आखिर बैकफुट पर आ गई है। उद्यम

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 05:09 PM (IST)
गेल ने सशर्त भेजे गैस के बिल
गेल ने सशर्त भेजे गैस के बिल

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : गैस पर 26 फीसद टैक्स की बात करने वाली गेल आखिर बैकफुट पर आ गई है। उद्यमियों द्वारा की गई भाग दौड़ के बाद में गेल ने आखिर दस फीसद टैक्स ही बिल में चार्ज किया है। हालांकि बिल में शर्त लगा दी है कि फॉर्म डी उद्यमियों को दाखिल करना होगा। अन्यथा गेल पूरा टैक्स वसूलेगी।

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पिछले दिनों गेल से आए एक पत्र से कांच उद्योग में खलबली मच गई थी। गेल ने कहा था जीएसटी लागू होने के बाद उद्यमियों का पंजीकरण जीएसटी में है। ऐसे में उद्यमियों को 26 फीसद टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गैस जीएसटी से मुक्त है। वैट के तहत उद्यमियों को टैक्स में करीब 16 फीसद की छूट मिलती थी। गेल का कहना था अब उद्यमी फॉर्म डी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें यह छूट नहीं मिल पाएगी। इससे उद्योग जगत परेशान हो गया था। 16 फीसद टैक्स बढ़ने का सीधा सा अर्थ था एक-एक कारखाने पर हजारों रुपये का टैक्स का बोझ बढ़ना। उद्यमियों ने इस संबंध में वाणिज्य कर अधिकारियों से संपर्क साधा। आगरा में भी विभागीय अफसरों से मिले। लखनऊ में भी अपनी बात रखी। उद्यमियों को वाणिज्य कर विभाग ने आश्वस्त किया कि गैस की खरीद पुरानी व्यवस्था से होगी। उद्यमियों को पहले की तरह फॉर्म डी मिलेंगे। इधर गेल ने गैस के बिल जारी कर दिए हैं। गुरुवार शाम उद्यमियों को मिले बिल में दस फीसद ही टैक्स लगाया है। हालांकि गेल ने बिल में जोड़ा है कि उद्यमियों को फॉर्म डी देना होगा। अन्यथा उन पर पूरा टैक्स लगेगा।


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