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हत्यारोपी महिला समेत तीन को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पां

By Edited By: Published: Sun, 28 Aug 2016 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 28 Aug 2016 01:00 AM (IST)
हत्यारोपी महिला समेत तीन को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने एक महिला, उसके पति और बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 27 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को हत्या का कारण पता करने और आरोपियों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

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रामगढ़ थाना क्षेत्र का युवक जयपाल ¨सह पुत्र वीरपाल ¨सह 17 अप्रेल 2014 को घर से भूसा बेचने निकला था, लेकिन वह लौट कर घर नहीं पहुंचा। रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने परिजनों को फोन पर बताया कि जयपाल की किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। परिजन घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जयपाल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकालने के बाद प्रताप नगर सैलई थाना रामगढ़ निवासी सुधा देवी, उसके पति प्रवीन कुमार उर्फ पप्पू वीरू और बहनोई रामवीर ¨सह पुत्र सौदान ¨सह निवासी नगला पीपरिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस को शक था कि जयपाल के सुधादेवी से अवैध संबंध थे। इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संजीव कुमार ¨सह ने दोनों पक्षों की दलीनें सुनने और सबूत देखने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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