भूतत्व निदेशक आज शिकोहाबाद में, खनन मामले की करेंगे जांच
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: चारागाह भूमि से मिट्टी खनन के मामले में हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। मुख्य
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: चारागाह भूमि से मिट्टी खनन के मामले में हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने जिलाधिकारी के स्पष्ट जवाब न दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी श्रृंखला में शनिवार सुबह शासन से चार सदस्यीय टीम शिकोहाबाद खनन की जांच को आ रही है।
शिकोहाबाद के विनोद यादव ने बीते महीनों खनन मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कई उतार चढ़ाव आए। अधिकारियों ने स्वयं की गर्दन फंसता देख मामले में लीपापोती की थी। खनन माफिया पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और याची पर दबाव भी डाला गया, लेकिन याची ने हार नहीं मानी। वह खनन मामले की निष्पक्ष जांच कराने में अडिग रहे। हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछले सप्ताह जिलाधिकारी विजय किरन आनंद को तलब किया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशक भूतत्व एवं खनन कार्य को तलब करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। इसी को लेकर शनिवार को निदेशक भूतत्व एवं खनन कार्य समेत चार सदस्यीय टीम इसकी जांच को शिकोहाबाद आ रही है। इस मामले की जानकारी याची विनोद यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ और यशवंत वर्मा की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जिलाधिकारी कार्यालय से मिले पत्र के द्वारा विनोद यादव को उपलब्ध साक्ष्यों सहित टीम को बयान दर्ज कराने को कहा है।