मां और बच्चे की हत्या में पति व ससुर को उम्रकैद
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : गुरुवार को अदालत ने मां व उसके एक वर्षीय बच्चे को जहर खिलाकर मौत के घाट उ
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : गुरुवार को अदालत ने मां व उसके एक वर्षीय बच्चे को जहर खिलाकर मौत के घाट उतारने के हत्यारोपी पति व ससुर को सुनवाई के दौरान सबूत मिलने पर उम्रकैद एवं प्रत्येक को 10 हजार- हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। यह सनसनीखेज हत्याकांड थरियांव थाने के तलकापुर गांव में 15 दिसंबर 2012 की रात को हुआ था। हुसेनगंज थाने के भलेवा गांव के मजरे पिछली के रामसजीवन ने अपनी पुत्री सीमा की शादी 11 जून 2011 को थरियांव थाने के तलकापुर गांव फूलचंद्र के साथ की थी। पिता ने तय दहेज भी शादी में दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुरालीजन दहेज की अतिरिक्त मांग एक बाइक एवं नकदी की करने लगे थे। न मिलने पर ससुरालीजनों ने विवाहिता को प्रताड़ित करते थे और मांगें न पूरी होने पर ससुरालीजनों ने 15 दिसंबर 2012की रात जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के पिता ने दामाद फूलचंद्र एवं ससुर राम विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। कोर्ट नंबर-1 अपर जिला विकार अहमद अंसारी की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की और गवाहों के बयान एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने मामले में सबूत पेश करते हुए अदालत में दलीलें रखी।