प्रधान की हत्या में पिता सहित दो पुत्रों को उम्रकैद
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : अदालत ने ग्राम प्रधान की हत्या के मामले की सुनवाई की और सबूत मिलने पर हत्
फतेहपुर, जागरण संवाददाता : अदालत ने ग्राम प्रधान की हत्या के मामले की सुनवाई की और सबूत मिलने पर हत्यारोपी गनेश प्रसाद रैदास एवं उसके दोनों पुत्र जयचंद्र प्रसाद और रामचंद प्रसाद को उम्रकैद की सजा एवं प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सुना दी। यह सनसनीखेज वारदात धाता थाने के गो¨वदपुर बिलारी गांव की 11 सितंबर 2012 की दिन में 4.30 बजे की है। यहां के प्रधान प्रदीप कुमार निर्मल ने ग्रामीणों की शिकवा शिकायत पर हत्यारोपी गनेश प्रसाद का खाद्यान्न का कोटा निरस्त कर दिया था। इससे खुन्नस मानकर कोटेदार ने अपने दोनों पुत्रों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर मनरेगा का काम देखने गए प्रधान को रास्ते में घेर कर ताबड़तोड़ गोलिया चला मौत के घाट उतार दिया था। मृतक प्रधान की पत्नी उर्मिला देवी ने कोटेदार एवं उसके उक्त दोनों पुत्रों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने हत्यारोपी जयचंद्र की लाइसेंस बंदूक को निरस्त करा दिया था। साथ ही शस्त्र के दुरुपयोग का एक मुकदमा एक और दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट नंबर 3 के अपर जिला जज पवन प्रताप ¨सह की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा एवं अधिवक्ता करन ¨सह ने हत्यारोपियों ने खिलाफ अदालत में दलीलें पेश करते हुए सबूत रखे। अधिवक्ताओं के मुताबिक लाइसेंसी बंदूक के दुरुपयोग करने पर अदालत ने हत्यारोपी को 3 वर्ष की सजा एवं दो हजार अर्थदंड का अतिरिक्त सुनाया।