शातिर अपराधी को 5 वर्ष की सजा
फतेहपुर, जागरण संवाददाता: शुक्रवार को अदालत ने एक शातिर अपराधी को सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार
फतेहपुर, जागरण संवाददाता:
शुक्रवार को अदालत ने एक शातिर अपराधी को सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी।
22 जनवरी 2014 को बिंदकी कोतवाली की पुलिस टीम नेललौली चौराहे के समीप से गश्त के दौरान किसी घटना अंजाम देने के इरादे से छिपे शातिर पोला खटिक को दबोच लिया था। टीम ने इसकी जामा तलाशी में चार जिंदा बम बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक इस पर 30 अपराधिक मुकदमे दर्ज है।
कोर्ट नंबर 3 के अपर जिला जज राम इछुक यादव की अदालत ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। टीम के सिपाहियों के बयान एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ पेश किए गए सबूत एवं तर्को के आधार पर सजा सुना दी।