मां की नौकरी हो तो बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं
-हाईकोर्ट के आदेश पर डीआईओएस ने सुनवाई में दिया निर्णय जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : मां की सर
-हाईकोर्ट के आदेश पर डीआईओएस ने सुनवाई में दिया निर्णय
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : मां की सरकारी नौकरी होने की स्थिति में बेटे को पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले की सुनवाई कर यह निर्णय दिया।
आनंद कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने सुनवाई कर निर्णय में कहा है कि याची आनंद कुमार शर्मा के पिता रामसेवक शर्मा शिवनंदन ¨सह इंटर कालेज में संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में शिक्षक थे। सेवाकाल में 22 मार्च 2010 को उनकी मृत्यु हो गयी। आनंद शर्मा ने मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा नियुक्ति मांगी। चूंकि आनंद शर्मा की मां और मृतक शिक्षक की पत्नी शिवा देवी उच्च प्राथमिक विद्यालय खिमसेपुर में शिक्षिका के रूप में राजकोष से वेतन प्राप्त कर रही हैं, इसलिए याची को मृतक आश्रित में नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। डीआईओएस कमलेश बाबू ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 नवंबर 2016 के अनुक्रम में याची का प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है।