छापेमारी के बाद आठ नर्सिंगहोम को नोटिस जारी
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि जनपद में कितने नर्सि
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि जनपद में कितने नर्सिंगहोम, प्राइवेट प्रैक्टीशनर व पैथॉलोजी सेंटर संचालित हैं। छह माह पूर्व स्थानांतरित लिपिक से चार्ज न मिलने के कारण इसका विवरण ही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दो दिन पूर्व हुई छापेमारी के बाद आठ नर्सिंगहोम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
जनपद में नर्सिंगहोम, निजी प्रैक्टिस या पैथोलॉजी लैब संचालित करने के लिए बाकायदा शासन की ओर से नियमावली है। इसके तहत संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करने व अभिलेख उपलब्ध कराने पर इनका पंजीकरण मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में होना आवश्यक है। गैर पंजीकृत निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब या निजी क्लीनिक का संचालन अवैध है। मजे की बात है कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वर्तमान में इस प्रकार की कोई सूची ही नहीं है। नोडल अधिकारी उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.राजीव शाक्य बताते हैं कि उन्होंने एक माह पूर्व ही चार्ज लिया है। अभी तक सूची तैयार नहीं हो सकी है। पूर्व में जिस लिपिक के पास चार्ज था उसने भी कोई सूची नहीं प्राप्त कराई है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में नए सिरे से सभी का नवीनीकरण होना है। तभी नई सूची बनवाने का प्रयास किया जाएगा। जाहिर है कि जब विभाग को ही नहीं पता है कि कौन सा नर्सिंगहोम या पैथोलॉजी कहां संचालित है तो उसकी नियमित जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। गली-मोहल्लों में खुले अवैध नर्सिंगहोम जमकर मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
दो दिन पूर्व मसेनी क्षेत्र में निरीक्षण अभियान के दौरान किसी भी निजी अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला था। इनमें ओटी से लेकर वार्डों तक में गंदगी का साम्राज्य बीमारियों को न्योता दे रहा था। हद तो यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल तक की व्यवस्था नहीं थी। उपमुख्य चिकित्साधिकारी बताते हैं कि निरीक्षण में मिली खामियों के आधार पर मां यशोदा हास्पिटल, कुलवंती हास्पिटल, श्रीकृष्णा हास्पिटल, जय श्रीकृष्णा हास्पिटल, गायत्री नर्सिंगहोम, श्रीनरायण हास्पिटल, प्रभा नर्सिेंगहोम व भारतीया हास्पिटल को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
तीन झोलाछाप के खिलाफ एफआईआर के आदेश
उपमुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.राजीव शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रोशनाबाद रोड पर आवाजपुर में प्रवीण कुमार, चिलांका कायमगंज में शिव कुमार व कंपिल में रामशरन यादव बिना योग्यता के चिकित्सा व्यवसाय करते मिले थे। नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई उत्तर न मिलने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.राकेश कुमार ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।