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चार सगे भाइयों सहित पांच को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पुरानी रंजिश के चलते लगभग आठ वर्ष पूर्व ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 26 Feb 2017 01:00 AM (IST)
चार सगे भाइयों सहित पांच को उम्रकैद
चार सगे भाइयों सहित पांच को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पुरानी रंजिश के चलते लगभग आठ वर्ष पूर्व ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सगे चार भाइयों सहित पांच लोगों के विरुद्ध शमसाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव दुबरी निवासी रामकुमार ने 12 जून 2009 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया था कि उनके भाई श्रवण कुमार की मनरेगा ग्राम प्रभारी होने की रंजिश आरोपी योगेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू से चल रही थी। इसी के चलते 11 जून की मध्य रात योगेंद्र ने अपने भाई रामवीर, श्यामवीर, सर्वेश व गांव के ही निवासी केशव के साथ आकर दरवाजे पर सोते समय भाई श्रवण कुमार को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब वह मौके पर पहुंचे तो भाई की मौत हो चुकी थी। विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष अतर ¨सह ने 18 जुलाई 2009 को सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी केपी ¨सह यादव, अधिवक्ता शिवनाथ ¨सह भगोलीवाल व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दहशत फैलाने में एक वर्ष की कैद, धारा 148 में दो साल की कैद के अलावा हत्या में उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा शस्त्र बरामदगी में अभियुक्त योगेंद्र को दो साल की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।


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