19 वर्ष बाद अपहरण के एक आरोपी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : युवक पर जानलेवा हमला, अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में लगभग 19 वर्ष
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : युवक पर जानलेवा हमला, अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में लगभग 19 वर्ष पूर्व थाने में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एंटी डकैती न्यायालय के न्यायधीश शिव¨सह यादव ने एक आरोपी नरेश को अपहरण व जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायधीश ने अपहरण में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना के अलावा जानलेवा हमले में सात वर्ष की कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शस्त्र बरामद अधिनियम में एक वर्ष की कैद का भी आदेश दिया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव नौगवां नसरतपुर निवासी बालकराम वर्मा ने 26 सितंबर 1998 को थाने में दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि उनका पुत्र सुनील 25 सितंबर की रात अचानक लापता हो गया था। खोजबीन करने पर कोई सुराग नहीं लगा। इस पर उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तीन अक्टूबर 1998 को उनके पास एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। फिरौती के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की गई थी। पुलिस ने बदमाशों के चुंगल से उनके पुत्र को बरामद कर गांव के ही निवासी संतोष व नरेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी गजाला तवस्सुम व बचाव कक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश ने फैसला सुनाया है। संतोष की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी है।