गैरइरादतन हत्या में दो आरोपी दोषसिद्ध
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट के बाद हुई मौत के मामले मे
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में लगभग छह साल पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोवीन ने दो अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया है। वहीं दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव हकीकतपुर निवासी लाल ¨सह ने 11 जुलाई 2011 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में कहा गया था कि आरोपियों से उनकी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते 11 जुलाई को आरोपी उनके घर में घुस आए। पुत्र मुनेंद्र, दिलीप व पिता विश्राम ¨सह पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान विश्राम ¨सह की मौत हो गई। विवेचक तत्कालीन दारोगा सिराज अहमद ने राजेश, हरश्याम, रामदास व ममता देवी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी गजाला तवस्सुम, प्रवीन ¨सह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दो को आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा के ¨बदु पर तिथि नियत कर दी है। वहीं ममता देवी और रामदास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।