किसान की हत्या में भाइयों सहित तीन को उम्रकैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : भूमि विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : भूमि विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय ने कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बिल्सड़ी निवासी अजय कुमार, उनके भाई आदित्य कुमार व गांव के ही देवेश कुमार को दोषी करार देते हुए हत्या में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, जानलेवा हमले की धारा में 7 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। इसके अलावा दहशत फैलाने में दो वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में दो वर्ष कैद व 1500-1500 रुपये जुर्माना, मारपीट के मामले में एक वर्ष की कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के आदेश दिये। वहीं मुकदमा विचारण के दौरान मामले के दो अन्य आरोपी रामनंदन व रामाधार पुत्र रामसनेही की मौत हो गई।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बिल्सड़ी निवासी लक्ष्मी नारायन के पुत्र रामाधार ने 10 मार्च 1995 को थाने में दर्ज कराये मुकदमे में कहा था कि उनका पुत्र आदेश चतुर्वेदी बैलगाड़ी लेकर खेत से सरसों उठाने जा रहा था। गांव के ही आरोपियों ने भूमि की रंजिश के चलते बैलगाड़ी से खींचकर मारपीट कर असलहों से फाय¨रग कर दी। गोली लगने से आदेश घायल हो गया। परिवारी अखिलेश बचाने पहुंचे तो उन्हें भी घायल कर दिया। पुत्र को गाड़ी में लादकर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवेचक तत्कालीन दरोगा पीपी माथुर ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेंद्र ¨सह चौहान व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को सजा से दंडित किया है।