दो भाइयों को पांच वर्ष की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : धारदार हथियार से हमला करने के मामले में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश आल
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : धारदार हथियार से हमला करने के मामले में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश आलोक पांडेय ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मदारपुर निवासी पप्पू व उनके भाई भूप किशोर उर्फ भूप ¨सह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा धमकी देने के मामले में 6 माह की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया।
गांव मदारपुर निवासी अनूप कुमार ने 6 फरवरी 2014 को दर्ज कराये गए मुकदमे में कहा था कि उनके चाचा नंदराम गांव के ही रामसनेही के दरवाजे पर बैठे थे। इसी समय आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी मो.अलीम व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।