हत्या में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : मारपीट की रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर युवक की हत्या करने के मामले मे
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : मारपीट की रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश मित्रपाल ¨सह ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 40-40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी सुरेश चंद्र ने पुत्र धर्मेश उर्फ पप्पू व दामाद मनोज कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मुकदमा 6 अक्टूबर 2000 को दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया कि गांव रोहिला निवासी अजय ¨सह, लालू उर्फ राजीव, लाखन यादव, हरवीर ¨सह व मैनपुरी के थाना भोगांव के मुजाहिदपुर के मूल निवासी अंबुज (हाल निवासी रोहिला) ने शौच जाते समय पुत्र धर्मेश व दामाद मनोज पर जानलेवा हमलाकर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान धर्मेश की मौत हो गई। घटना के पीछे फट्टा टाकीज पर हुई मारपीट की रंजिश बतायी गयी। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी ईश्वरी कुमारी शाक्य व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अजय, लालू उर्फ राजीव व अंबुज को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना, जानलेवा हमले में दस वर्ष की कैद व दस-दस हजार जुर्माना, दहशत फैलाने में ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना व खुलेआम फाय¨रग करने में ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी हरवीर की मौत हो गई तथा लाखन यादव फरार है।