युवक की हत्या में दो अभियुक्तों को उम्रकैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : मुकदमे की रंजिश के चलते अपहरण कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर ज
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : मुकदमे की रंजिश के चलते अपहरण कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश डकैती भैरवलाल ने दो अभियुक्तों दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सूखा नगला निवासी विजयपाल ने गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ भाई शिशुपाल का अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार 26 सितंबर 1999 को गांव के ही ओमकार उसके भाई शिशुपाल को घर के बुलाकर पास के ही गांव महमदियापुर ले गये। वापस न आने पर खोजबीन की तो महमदियापुर निवासी रामभरोसे के गन्ने के खेत में शिशुपाल ¨सह का सिरविहीन शव मिला जबकि पास के गांव कुआंखेड़ा स्थित कुएं में उसका सिर मिला। तहरीर में यह भी कहा गया कि महमदियापुर निवासी बगीशा के घर में उसके भाई को ले जाया गया, वहां पहले से ही गांव के रामप्रकाश व लेखपाल मौजूद थे। शिशुपाल के रिश्तेदार टिलियां निवासी रमेश के पुत्र का अपहरण कर हत्या का मुकदमा ओमकार के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन था। इसकी पैरवी शिशुपाल कर रहा था। इसी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने शिशुपाल की हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी श्रीकिशोर मिश्र व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रामप्रकाश व लेखपाल को अपहरण कर हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने हत्या में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, अपहरण में 7 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा साक्ष्य मिटाने में तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया। वहीं मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी ओमकार की मौत हो गई थी।