छात्रा के अपहरण में तीन वर्ष की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युव
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव भटा निवासी ग्रामीण ने सात अप्रैल 2011 को गांव के ही कल्लन तिवारी के खिलाफ पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रनवीर सिंह यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रबल त्रिपाठी की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन चौधरी ने कल्लन को तीन वर्ष की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया।