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मादक पदार्थ रखने में दस वर्ष की कैद

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने मादक पदार्थ रखने के मामल

By Edited By: Published: Tue, 30 Sep 2014 06:18 PM (IST)Updated: Tue, 30 Sep 2014 06:18 PM (IST)
मादक पदार्थ रखने में दस वर्ष की कैद

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने मादक पदार्थ रखने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शहर कोतवाली की तिकोना चौकी के तत्कालीन इंचार्ज एसआई सुनील कुमार ने 8 जुलाई 2008 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव उखरा निवासी भूरे पाल को 450 ग्राम थाईलैंड मार्का हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी मो.अलीम व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट पीएन श्रीवास्तव ने आरोपी भूरे पाल को हेरोइन रखने का दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम में दस वर्ष की सश्रम कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है।


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