सामूहिक दुष्कर्म में चार पर मुकदमे के आदेश
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : पति को बंधक बनाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर घाट निवासी महिला ने न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा कि वह 1 सितंबर को पति के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी। नवाबगंज थाने के गांव महमदपुर करसान के पास पहले से घात लगाये बैठे गांव के ही संत कुमार, राजकुमार व दो अज्ञात व्यक्तियों ने तमंचों के बल पर पति को बंधक बनाकर खड्ड में फेंक दिया। उसे पकड़कर मक्का के खेत में ले गये और सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की शिकायत करने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस मामले में एसीजेएम ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।
नवाबगंज थानाध्यक्ष व विवेचक तलब
फर्रुखाबाद : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो.रफी ने दुष्कर्म पीड़िता के बयान न कराने तथा विवेचना की प्रगति आख्या न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर एसओ नवाबगंज व विवेचक को तलब कर 22 अगस्त को पेश होने के आदेश दिये हैं। वहीं धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मुकदमे में विवेचना की प्रगति आख्या प्रस्तुत न करने पर एसीजेएम ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को तलब किया है।
नशीला पाउडर रखने में एक वर्ष की सश्रम कैद
फर्रुखाबाद : शहर की आवास विकास चौकी के तत्कालीन प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने 30 अक्टूबर 2013 को क्रिश्चियन कालेज फील्ड बढ़पुर निवासी आनंद शर्मा को 400 ग्राम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार किया था। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी ईश्वरी कुमारी शाक्य व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी आनंद शर्मा को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सश्रम कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।