दहेज हत्या में पति व सास को दस साल की कैद
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : दहेज में बाइक व नकदी न मिलने पर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति व सास को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जनपद हरदोई थाना अरवल के गांव पुरामोहन निवासी अनीता ने पुत्री नेहा उर्फ वंदना की जलाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार अनीता ने पुत्री नेहा उर्फ वंदना की शादी 11 मई 2011 को राजेपुर के गांव सीढ़े चकरपुर निवासी ओमेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद पुत्री के पति ओमेंद्र व सास श्रीदेवी दहेज में बाइक व 50 हजार रुपए की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने पुत्री का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। 26 दिसंबर 2011 को केरोसिन डालकर उसकी जलाकर हत्या कर दी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेंद्र सिंह चौहान व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश मित्रपाल सिंह ने पति ओमेंद्र व सास श्रीदेवी को हत्या का दोषी करार देते हुए दस साल कैद, दहेज उत्पीड़न की धारा 3 में पांच साल कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498ए में तीन वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 4 में एक वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।