मारपीट के मामलों में कोर्ट से मुकदमे के आदेश
फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी जदीद के कामिल खां ने सीजेएम न्यायालय में गांव के दिलदार, दिलबर, सन्नो, शमसाद व इशरत के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि 25 मार्च को वह अपने दरवाजे पर खड़ा था। आरोपी आकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर मारापीटा। सीजेएम राधेश्याम ने मामले की सुनवाई के पश्चात शहर कोतवाली को नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्रानगंज निवासी मो.शरीफ के प्रार्थना पत्र बाइक से टक्कर मारकर उसे व साथी सुशील कटियार को घायल करने में सीजेएम ने बाइक चालक दीपक निवासी कर्नलगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार 31 मार्च को फतेहगढ़ से बाइक द्वारा फर्रुखाबाद जाते समय बढ़पुर चर्च के निकट आरोपी ने अपनी बाइक से टक्कर मारकर दोनों लोगों को घायल कर दिया।
चार के खिलाफ मुकदमे के आदेश
नवाबगंज थानाक्षेत्र के गांव मंझना निवासी राजीव ने एसीजेएम न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वह साथी मुन्नालाल के साथ 8 अप्रैल को नीमकरोरी मंदिर दर्शन करके वापस घर जा रहा था। नवाबगंज रोड पर रोहिला के निकट मुकदमे की रंजिश में कक्योली निवासी श्रीराम, नीरज, विजय पाल व मिलतेराम ने उन्हें घेरकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी इसमें वे बाल-बाल बच गये थे। थाने में तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसीजेएम ने आरोपी चारों लोगों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।