पंजीकरण नहीं तो होगा पांच लाख जुर्माना
फैजाबाद : किसी तरह के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने का पंजीकरण आगामी चार फरवरी तक कराना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर पांच लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। गुरुवार को खाद्य एवं सुरक्षा समिति की बैठक में तय किया गया कि पंजीकरण के लिए युद्धस्तर पर कैंप लगाए जाएं। जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को पंजीकरण अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे लोगों को पंजीकरण न कराने के दुष्परिणाम की जानकारी भी रहे।
कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को हुई बैठक में मौजूद अधिकारियों व व्यापारी प्रतिनिधियों को बताया गया कि पान, बीड़ी, हरी सब्जी, शीतल पेय, टिकिया, चाट, टाफी, बिस्कुट, चाय, बाटी-जोखा व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है, इसकी बिक्री चाहे दुकान से की जाए या फुटपाथ अथवा ठेले पर की जाए। पंजीकरण के लिए कलेक्ट्रेट स्थिति विभागीय कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आगामी 22 जनवरी को रिकाबगंज स्थित नरेंद्रालय व 23 जनवरी को फतेहगंज रामजानकी मंदिर में कैंप लगाया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी, मुख्य राजस्व अधिकारी मिथिलेश कुमार त्रिवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, अपर आयुक्त व्यापार कर व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इनके अलावा नगर पालिका फैजाबाद के चैयरमैन व कई व्यवसाइयों ने भी बैठक में शिरकत की।
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