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आतंकी प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने दी जिरह की अर्जी

फैजाबाद : कचहरी सीरियल ब्लास्ट प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने वारदात में घायल गवाह से फिर से जिरह की अन

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 11:53 PM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2017 11:53 PM (IST)
आतंकी प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने दी जिरह की अर्जी
आतंकी प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने दी जिरह की अर्जी

फैजाबाद : कचहरी सीरियल ब्लास्ट प्रकरण में अभियुक्त पक्ष ने वारदात में घायल गवाह से फिर से जिरह की अनुमति अदालत से मांगी है। इस आशय की अर्जी अदालत में दी गयी है। उधर अभियोजन पक्ष ने इस वाद को अन्य पीठासीन अधिकारी के समक्ष स्थानांतरित करने की अर्जी के विचाराधीन होने के आधार पर वाद की कार्यवाही रोकने की याचना की है। कोर्ट ने मामले मी सुनवाई आगामी चार अप्रैल तय की है।

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मंडल कारागार में मंगलवार को लगाई गयी विषेश अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्र ने पीठासीन अधिकारी तनवीर अहमद को बताया कि वाद के स्थानांतरण की अर्जी पर जिला जज ने आगामी पहली अप्रैल की तारीख तय की है, इसे देखते हुए वाद की कार्यवाही रोक कर रखी जाए। अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता जमाल अहमद व आजमगढ़ से आए अरुण ¨सह ने कोर्ट में अर्जी देकर दलील दी कि मुकदमें में अभियोजन पक्ष के गवाह जेएन पाठक की गवाही व जिरह होने के बाद आरोपपत्र में संशोधन किया गया है, इसे देखते हुए इस गवाह से पुन: जिरह करना आवश्यक हो गया है। गवाह जेएन पाठक आतंकी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के अभियुक्तों को आज भी लखनऊ जेल से अदालत में नहीं लाया जा सका।


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