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जानलेवा हमलावरों को मिली सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वीके श्रीवास्तव ने बंदूक से फायर करके जानले

By Edited By: Published: Sat, 14 Jan 2017 01:01 AM (IST)Updated: Sat, 14 Jan 2017 01:01 AM (IST)
जानलेवा हमलावरों को 
मिली सात साल की कैद
जानलेवा हमलावरों को मिली सात साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वीके श्रीवास्तव ने बंदूक से फायर करके जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को दोषी माना इसके तहत दोनों को 7-7 साल की कैद तथा 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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थाना विठौली क्षेत्र के गांव करियावली में 12 अक्टूबर 2014 की रात जानवरों से फसल उजाड़ने को लेकर दो पक्षों में हुई

कहासुनी खूनी संघर्ष में परिवर्तित हो गया था। इसमें गांव का वदन ¨सह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल के भाई धीरज कुमार ने गांव के बृजभान ¨सह पुत्र राजकुमार तथा धीरेंद्र ¨सह पुत्र हरिश्चंद्र के खिलाफ जानलेवा हमला करके मरणासन्न करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। अपर शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जुबैर तैमूरी ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की, आरोपियों के अधिवक्ता साक्ष्यों को संदेहजनक करने में असफल रहे। विशेष न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनकर उक्त निर्णय सुनाया जिस पर पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की।


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