राष्ट्रीय लोक अदालत में कहीं से भरें जुर्माना
इटावा, जागरण संवाददाता : राष्ट्रीय लोक अदालत में इस साल पावर ज्योति योजना लागू करके देश में कहीं से
इटावा, जागरण संवाददाता : राष्ट्रीय लोक अदालत में इस साल पावर ज्योति योजना लागू करके देश में कहीं से भी जुर्माना अदा करके वाद निस्तारित कराने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम व अन्य मामलों के चालान होने पर समन प्रेषित किए जा रहे हैं। संबंधित व्यक्ति जहां रह रहा है उसी स्थान से समन में निर्धारित की गई जुर्माना राशि स्टेट बैंक जाकर चालान भरकर प्रेषित कर सकता है। उसे संबंधित वाद से मुक्त मिल जायेगी, यह योजना समूचे देश में लागू की गई है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजीव गोयल ने पत्रकारों को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 12 नवंबर 2016 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का है। इसके तहत अभी तक 10 हजार 631 वादों का निस्तारण कराने के लिए प्रार्थना पत्र मिल चुके हैं, यही स्थिति रही तो सभी तरह के 40 हजार वादों का निस्तारण होने की संभावना है। भूमि अध्यप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम, नगर पालिका टैक्स वसूली, पंजीयन स्टाम्प मामले, मोबाइल फोन, केबल नेटवर्क, मेड़बंदी, दाखिल खारिज, पर्यावरण प्रदूषण, सेवानिवृत्ति तथा सभी प्रकार के चालानों के मामले व अन्य कई प्रकार के मामले इस लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जायेंगे। मोटर दुर्घटना के ज्यादा से ज्यादा वाद निस्तारित हों इसके बीमा कंपनियों, उनके अधिवक्ताओं व अन्य अधिकारियों की प्री ट्रायल बैठक 5 नवंबर को आहूत की गई है। इसी तरह बैंक, राजस्व के मामलों को निस्तारण के लिए प्रशासन तथा बैंक अधिकारियों के साथ प्री ट्रायल बैठकें की जा रहीं हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज उमेश चंद्र पाण्डेय तथा विशेष अधिकारी सिविल जज फास्ट ट्रैक आलोक कुमार अग्निहोत्री इसकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं, शहर से लेकर दूरदराज के ग्रामों तक राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी जन-जन तक कराई जा रही है।