पान की दुकानें भी खाद्य सुरक्षा के दायरे में
इटावा, जागरण संवाददाता : सरकार ने अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का दायरा बढ़ाते हुए फल, सब्जी व
इटावा, जागरण संवाददाता : सरकार ने अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का दायरा बढ़ाते हुए फल, सब्जी व पान की दुकानोंके लिए भी खाद्य लाइसेंस की अनिवार्यता लागू कर दी है। उक्त दुकानों पर मानक के विपरीत सामग्री बेचे जाने पर उनका चालान किया जायेगा।
सरकार द्वारा आम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ही उक्त खाद्य पदार्थों के बेचने पर खाद्य लाइसेंस की अनिवार्यता की है। पान की दुकानों पर भी घटिया किस्म की सुपाड़ी, मसाला, तंबाकू आदि भी प्रयोग की जाती है, जो बीमारी का कारण बन रहे हैं। इसको देखते ही उक्त उत्पाद भी खाद्य सुरक्षा के दायरे में ले लिये गये हैं, ताकि समय-समय पर जांच की जा सके।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नादिर अली ने बताया कि विभाग द्वारा बाजार में दुकानों का सर्वे कराने की तैयारी कर दी गयी है। सर्वे के बाद लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने पर सजा व जुर्माना का प्रावधान है।