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किशोरी भगाने वालों को कठोर कारावास

इटावा, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. विदुषी ¨सह ने किशोरी को प्रेमजाल मे

By Edited By: Published: Thu, 19 May 2016 06:47 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2016 06:47 PM (IST)
किशोरी भगाने वालों को कठोर कारावास

इटावा, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. विदुषी ¨सह ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले जाकर शादी रचाकर दुराचार करने तथा भगाने में सहयोग करने के आरोपियों को दोषी माना। दुराचारी को 10 साल तथा सहयोगी को 6 साल कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन साल में निर्णय होने से पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की जबकि अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हुआ।

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नगर इकदिल से 22 अप्रैल 2013 को करीब 15 साल की किशोरी लापता हो गई, खोजबीन किए जाने पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक किशोरी के पिता ने स्टेशन रोड इकदिल के सर्वेश राठौर उसकी पत्नी मोहरश्री, मौरध्वज उर्फ मुकेश अरतौनी थाना दाऊजी बल्देव मथुरा तथा पंकज तिवारी रानीनगर थाना उत्तर फिरोजाबाद के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने छानबीन करके किशोरी को बरामद किया तो पता चला कि पंकज तिवारी ने उससे शादी करके दुराचार का शिकार बनाया। पुलिस ने पंकज के खिलाफ दुराचार की धारा बढ़ाकर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। शासकीय अधिवक्ता दयाशंकर शुक्ला ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की, आरोपियों के अधिवक्ता ने किशोरी के स्वत: साथ जाने की बात पर जोर देते हुए साक्ष्यों को संदेहजनक करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी मोहरश्री का निधन हो गया। एडीजे डा. विदुषी ¨सह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मौरध्वज को आरोपमुक्त करने तथा पंकज व सर्वेश को उक्त सजा देने का निर्णय सुनाया।


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