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तीन अपहर्ताओं को आजीवन कारावास

इटावा, जागरण संवाददाता : नौ साल पूर्व शहर से शीतगृह स्वामी के पुत्र का अपहरण करके 10 लाख रुपये की फ

By Edited By: Published: Tue, 06 Oct 2015 07:59 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2015 07:59 PM (IST)
तीन अपहर्ताओं को आजीवन कारावास

इटावा, जागरण संवाददाता : नौ साल पूर्व शहर से शीतगृह स्वामी के पुत्र का अपहरण करके 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दिनेशचंद्र ¨सह ने दोषी माना। तीनों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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शहर में पंजाबी कालोनी स्थित कोल्ड स्टोरेज के स्वामी मो. अजीज के करीब 15 वर्षीय पुत्र अकरम तीन नवंबर 2006 को घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकला रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। फोन पर अकरम से बात कराकर दस लाख की फिरौती मांगी गई। घटना के 26 वें दिन अकरम से किसी तरह बदमाशों के चंगुल से मुक्त होकर आगरा में अपने मामा के घर पहुंचा। वहां से आने के बाद उसने जो कहानी बयां की उसके आधार पर इस क्षेत्र में सभासद का चुनाव लड़ चुके अन्नू गुप्ता पुत्र सुंदरलाल कटरा साहब खां, रामकुमार उर्फ राजू गढ़वाना भरथना तथा मनीष पुत्र रामनरेश ¨सह नगला छिद्दी बकेवर के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। विशेष लोक अभियोजक मेहरबान ¨सह यादव ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की, आरोपियों के अधिवक्ता साक्ष्यों का संदेहजनक करने में असफल रहे।


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