जानलेवा हमले में तीन भाइयों को कैद
इटावा, जागरण संवाददाता : अपर जिला जज उमेश चंद्र पाण्डेय ने शहर में दिनदहाड़े फायर करके युवक को मरणास
इटावा, जागरण संवाददाता : अपर जिला जज उमेश चंद्र पाण्डेय ने शहर में दिनदहाड़े फायर करके युवक को मरणासन्न करने वाले चार आरोपियों में तीन सगे भाइयों को दोषी माना, तीनों को सात-सात साल की कैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथा मुख्य आरोपी किशोर सिद्ध हुआ था इससे उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। शहर में एक अप्रैल 2011 को अपराह्न तीन बजे नेविल रोड पर चिड़ीमार स्कूल के पास परचून के खोखा पर बैठे मुस्तकीम उर्फ छोटे को तमंचा से फायर करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, गोली उसके मुंह में लगी थी, मरणासन्न हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया था। दिनदहाड़े हुए वारदात से शहर में दहशत का माहौल हो गया था। घायल के चचेरे भाई मो. यूनुस ने सराय शेख तिकोनिया कोतवाली सदर के इकराम के पुत्रों वसीम, इकबाल हुसैन, इसरार उर्फ कालिया तथा रिजवान के खिलाफ जानलेवा हमला करने का अभियोग दर्ज कराया था। तमंचा से फायर करके मरणासन्न करने का आरोप रिजवान पर लगाया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। रिजवान शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर नाबालिग बताया गया तो उसका मामला किशोर न्यायालय को सौंप दिया गया। शासकीय अधिवक्ता जुबैर तैमूरी ने साक्ष्यों के आधार पर शेष तीनों को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की, आरोपियों के अधिवक्ता की दलीलें साक्ष्यों को प्रभावित नहीं कर सकीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे उमेशचंद्र पाण्डेय ने उक्त निर्णय सुनाया।