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गांजा रखने वालों को मिली सजा

इटावा, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश संगम लाल ने गांजा अवैध रखने के तीन आरोपियों को दोषी मान

By Edited By: Published: Sun, 01 Mar 2015 01:10 AM (IST)Updated: Sun, 01 Mar 2015 01:10 AM (IST)
गांजा रखने वालों को मिली सजा

इटावा, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश संगम लाल ने गांजा अवैध रखने के तीन आरोपियों को दोषी माना। जिस पर जितना गांजा था उसी के अनुरूप उसे कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई।

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थाना सिविल लाइन के एसआई कैलाश नाथ राय तथा दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ रेलवे मालगोदाम के पास 25 नवंबर 2011 को रेलवे ट्रैक किनारे आ रहे विनोद अवस्थी अशोक नगर को छह किलो गांजा जबकि रामदास तुलसी का अडडा तथा रामानंद बढ़ई चंदरपुरा को आधा-आधा किलो गांजा समेत पकड़ा। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिया। शासकीय अधिवक्ता इम्तियाज अहमद अंसारी ने साक्ष्यों के तहत सजा दिए जाने की अपील की। आरोपियों के अधिवक्ता साक्ष्यों को संदेहजनक करने में असफल रहे। एडीजे श्रीलाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनोद को दो साल सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड जबकि रामदास व रामानंद को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


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