न्यायालय के आदेश पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा
भरथना, संवाद सहयोगी : नगर के मोहल्ला राजागंज में विवाहिता से एक लाख रुपये दहेज में मांगने व बाइक की
भरथना, संवाद सहयोगी : नगर के मोहल्ला राजागंज में विवाहिता से एक लाख रुपये दहेज में मांगने व बाइक की मांग पूरी न करने पर मारपीट करने के मामले को लेकर साढ़े 6 माह बाद न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा पुलिस ने पति सास सहित पांच ससुराली जनों के खिलाफ दहेज एक्ट में दर्ज किया है। अंजलि पोरवाल ने बताया कि उसकी शादी 4 दिसंबर 2005 को सतीश चंद्र पोरवाल पुत्र बेचेलाल निवासी मुहाल रोहाई औरैया के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। उसका उत्पीड़न लगातार शुरू हो गया था। सितंबर 2010 के प्रथम सप्ताह में पति के साथ-साथ सास राधा देवी, ननद प्रियंका, देवर कपिल व हिमांशु ने उसके ऊपर मिटटी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने उसे बचाया। पिता उसे पंचायत कराकर औरैया ले गये। वह औरैया में एक विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी तो उसका पढ़ाना छुड़वा दिया गया। एक जून को रात्रि 10 बजे उसके पति सतीश पोरवाल ने उसका उत्पीड़न करते हुये घर से निकाल दिया। पुलिस में रिपोर्ट न लिखे जाने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा लिखा गया।