दुष्कर्म के आरोपियों को दस साल कैद
इटावा, जागरण संवाददाता : दुष्कर्म की शिकार किशोरी की पुलिस ने नहीं सुनी लेकिन अदालत से उसे न्याय मिल
इटावा, जागरण संवाददाता : दुष्कर्म की शिकार किशोरी की पुलिस ने नहीं सुनी लेकिन अदालत से उसे न्याय मिल गया। विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह ने दोनों आरोपियों को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दस-दस साल कैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
थाना बकेवर क्षेत्र के नगर लखना की किशोरी 26 मई 2012 को घर पर अकेली थी, पड़ोस के रविकुमार व फूल सिंह खेत पर माता-पिता द्वारा बुलाने की कहकर ले गए रास्ते में इसी नगर के मोहल्ला कालिका का राकेश पुत्र रामस्वरूप और राकेश पुत्र चतुरी गांव राजपुर चकरनगर मिल गए। चारों उसे बहला-फुसलाकर रवि की बुआ के घर ले गए वहां उसे जबरन दुष्कर्म का शिकार बनाया। किसी तरह मुक्त होकर किशोरी घर पहुंची तो पिता उसे थाने लेकर गया पर पुलिस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अफसर भी टहलाते रहे, अंत में उसने अदालत की शरण ली तब अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने राकेश तथा नरेश के खिलाफ बहला- फुसलाकर भगाने तथा जबरन दुराचार करने का आरोपपत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जुबैर तैमूरी ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। आरोपियों के अधिवक्ता साक्ष्यों को संदेहजनक करने में असफल रहे। विशेष न्यायाधीश श्री सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त निर्णय सुनाया।