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शीतल पेय कंपनी के खिलाफ मुकदमे का आदेश

इटावा, जागरण संवाददाता : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल ने विदेशी शीतल पेय कंपनी कोका कोला के उत्

By Edited By: Published: Wed, 01 Oct 2014 01:46 AM (IST)Updated: Wed, 01 Oct 2014 01:46 AM (IST)
शीतल पेय कंपनी के खिलाफ मुकदमे का आदेश

इटावा, जागरण संवाददाता : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल ने विदेशी शीतल पेय कंपनी कोका कोला के उत्पाद में अपमिश्रण की शिकायत की सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश कोतवाली प्रभारी को दिए हैं।

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याची राजेश कुमार के अनुसार उनकी पुत्री की शादी 25 मई 2014 को साई उत्सव गार्डन में आयोजित की गई थी। उसमें मेहमानों के लिए रात के डिनर के बाद कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया था। पार्टी में कोल्ड ड्रिंक की सात पेटी की बुकिंग चाणक्य होटल के बगल में स्थित आइसक्रीम पार्लर से की गई थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही शादी समारोह में आए व्यवहारियों व मेहमानों की तबियत बिगड़ने लगी। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की पेटी की जांच की गई तो उसमें एक बोतल बैच नंबर 405 निर्मित तिथि पांच मई 2014 थी, जो निर्धारित मात्रा से आधी ही पैक थी, उसमें मांस का टुकड़ा नजर आ रहा था।

राजेश कुमार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार कंपनी द्वारा पैकिंग में गंभीर लापरवाही बरती गयी। पीड़ित ने शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी ने मुख्य खाद्य निरीक्षक से बोतल की जांच के आदेश दिए थे। लेकिन कोई सुनवाई न होने पर राजेश कुमार ने न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शीतल पेय कंपनी व अन्य विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिए हैं।


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